PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और नई सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित करना है।
योजना का उद्देश्य:
- ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- छोटे उद्योगों और व्यापारों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देना।
- गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता:
- परियोजना लागत: सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹10 लाख और उत्पादन इकाई के लिए ₹25 लाख तक की सहायता।
- सब्सिडी (Margin Money Subsidy):
- ग्रामीण क्षेत्र: सामान्य वर्ग – 25%, विशेष वर्ग – 35%
- शहरी क्षेत्र: सामान्य वर्ग – 15%, विशेष वर्ग – 25%
- विशेष वर्ग में आते हैं: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि।
लाभ कौन ले सकता है?
- कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति।
- कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी (यदि परियोजना ₹10 लाख से अधिक की है)।
- पहले से किसी योजना या सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
PMEGP के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन ऑनलाइन करें:
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/ - प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं।
यह रिपोर्ट उस बिजनेस आइडिया के बारे में होनी चाहिए जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। - बैंक से संपर्क करें:
आवेदन के बाद बैंक में आपकी फाइल जाएगी और लोन प्रक्रिया शुरू होगी। - प्रशिक्षण लेना जरूरी है:
आवेदन के बाद आपको PMEGP द्वारा अधिकृत संस्था से EDP (Entrepreneurship Development Programme) का प्रशिक्षण लेना होगा।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण बातें:
- यह योजना केवल नई इकाइयों के लिए है, पहले से चल रहे बिजनेस को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- लोन के साथ दी गई सब्सिडी डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं आती, बल्कि बैंक में एडजस्ट होती है।
PMEGP योजना से कौन-कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं?
- मसाला पैकिंग
- अगरबत्ती निर्माण
- सिलाई-कढ़ाई यूनिट
- रेडीमेड गारमेंट यूनिट
- कंप्यूटर सेंटर
- ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग
- हैंडमेड साबुन निर्माण आदि