*वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर लगेगा दस हजार का जुर्माना*
एक अप्रैल 2019 से पहले खरीेदे गए वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जल्द ही आरटीओ स्तर से बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने का अभियान चलाया जाएगा।प्रदेश में सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि 15 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों व उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नंबर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं। इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य किया गया था। जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं, उन पर 15 फरवरी 2022 तक। जिनका इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 मई 2022 तक। वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अगस्त 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 नबंबर 2022 तक प्लेट लगवानी होगी। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। व्यावसायिक के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गई है
वाहन स्वामी माइ बुक एचएसआरपी डोट काम की आफिशियल वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन करके प्लेट लगवा सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगवाते हैं तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा।