*पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा दुष्कर्म एवं हत्य़ा के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजाः-*
आप को बता दे कि थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2018 धारा 302,376,34 भादवि बनाम प्रेम चंद उर्फ सेठी पुत्र बनी सिंह,केशव पुत्र राजपाल,अजय उर्फ चौटाला पुत्र कालीचरण निवासीगण ग्राम दरियापुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.07.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेम चंद उर्फ सेठी पुत्र बनी सिंह उपरोक्त को धारा 302,376 व 34 भादवि मे आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई तथा अभियुक्तगण केशव पुत्र राजपाल,अजय उर्फ चौटाला पुत्र कालीचरण निवासीगण ग्राम दरियापुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस को धारा 302 व 34 भादवि मे आजीवन कारावास व दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।