*हिजाब विवाद पर सुनवाई, कल भी रहेगी जारी, छात्राओं के वकील ने किया विरोध, कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहने बच्चों को नही मिली इंट्री*
कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से खास अपील की है. इसने कहा है कि मीडिया से हमारा अनुरोध है कि वह अधिक जिम्मेदार बनें. हम मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, हमारा एकमात्र अनुरोध जिम्मेदार होना है.
वकील सुभाष झा का कहना है कि उनका अनुरोध है कि सभी पक्षों को अपने सबमिशन को नियम पुस्तिका में सीमित करना चाहिए और सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ता की दलीलों की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश कानून की जरूरतों को पूरा किए बिना प्रयोग किया गया है. ये अनुच्छेद 25 के मूल में हैं और ये कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है. वहीं, सुनवाई के दौरान एक वकील ने अपने आवेदन में इस मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं. इस पर हाइकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर कंसीडर करता है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं.
वहीं राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया है. लेकिन एक बार फिर हिजाब विवाद को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है. दरअसल, राज्य के मांड्या में रोटरी स्कूल के बाहर बच्चों के माता-पिता और एक शिक्षक के बीच बहस हो गई. शिक्षक का कहना था कि छात्राओं को स्कूल में आने से पहले अपना हिजाब उतारना होगा. वहीं, एक अभिभावक ने कहा कि छात्राओं को क्लास में जाने के बाद हिजाब उतारने की अनुमति दी जा सकती थी लेकिन ये लोग हिजाब के साथ स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं.