सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है. 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे. कोर्ट ने सरकार और RBI को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है.
याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 (2) किसी विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है. धारा 26 (2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को. अब इसी का जवाब सरकार और RBI को देना है.
सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग https://webcast.gov.in/scindia पर हुई थी. इससे पहले 28 सितंबर को पांच जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी. तब बेंच ने यह कहकर कार्यवाही को टाल दिया था कि कोर्ट के पास और भी कई महत्वपूर्ण और अधिकारों से जुड़े मामले हैं.