*हाथरस-जनपद में डी0ए0पी0 खाद एवं उर्वरकों की काला बाजारी पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने किते औचक निरीक्ष।*
जिलाधिकारी रमेश रंजन के कुशल मार्गदर्शन में संबंधित विभागीय अधिकारियों ने उर्वरक की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
दिनांक 07.12.2021 जिला कृषि अधिकारी, आर0के0 सिंह एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी, राजेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से विकास खण्ड मुरसान में सुक्रुत खाद बीज एवं पेस्टीसाइड दुकान का निरीक्षण किया, साथ ही सरसों, आलू एवं गेहूं की फसलों में कीट रोग का निरीक्षण किया।
दिनांक 07.12.2021 तक 26829 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक की आपूूर्ति हो चुकी है तथा आज तक 25304 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है। जनपद में 1525 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक खाद की उपलब्धता है। जनपद में 22625 मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक की आपूूर्ति हो चुकी है तथा आज तक 18480 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है। जनपद में 4145 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता है। निजी क्षेत्र में 1650 मै0टन चांद छाप यूरिया की आज आपूर्ति हो जायेगी। 1000 मै0टन यारा यूरिया दिनांक 09.12.2021 तक आपूर्ति होगी। 400 मै0टन आरसीएफ यूरिया की आज आपूर्ति हो गयी है। जनपद में 14400 बोतल (500मि.ली.) नैनो यूरिया की आपूर्ति इफको के द्वारा की गयी है। एके बोतल नैनो यूरिया 1 एकड़ में दो बार में छिड़काव किया जा सकता है, जो यूरिया की एक बोरी के बराबर है। नैनो यूरिया बिक्री हेतु आई0एफ0डी0सी0, सादाबाद पर उपलब्ध है। जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर गेंहूॅं का कुल 2469.00 कु0 बीज की आपूर्ति हो गयी है। गेंहूॅं की प्रजाति एच0डी02967, डब्लू0एच01124, एच0डी0 3086, पी0बी0डब्लू0723उन्नत 343, पी0बी0डब्लू0550 उपलब्ध हैं। गेंहूॅं बीज की बिक्री दर 3915.00 रूपये प्रति कुन्तल है, गेंहूॅं बीज पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देय है, अनुदान डी0बी0टी0 के द्वारा कृषकों के खातों में भेजा जायेगा। कृषकों से अनुरोध है कि राजकीय कृषि बीज भण्डारों से गेंहूॅं का बीज प्राप्त करें।
कृषक भाई खाद की समस्या के निस्तारण करने हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित किये गये कन्ट्रोल रूम के मोबाइल नम्बरों 9759046573, 9412329404 एवं 9410290381 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2021-22 में कृषक भाई अपनी फसलों का बीमा दिनांक 31.12.2021 तक करा सकते हैं। गेंहूॅं फसल हेतु रू.1115, जौ फसल के लिए रू.765, सरसों के लिए रू.1014, आलू के लिये रू. 7500 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की धनराशि सम्बन्धित बैंक के द्वारा कटौती की जायेगी। जो कृषक भाई फसल बीमा योजना का लाभ लेने के इच्छुक न हो, वे अपना सहमति पत्र सम्बन्धित बैंक में जाकर दे सकते हैं।