Pragati Bhaarat:
इंदौर में एक 23 वर्षीय व्यक्ति को अपनी लिव-इन पार्टनर के साथ कथित रूप से बलात्कार करने और उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि महिला ने ‘The Kerala Story’ देखने के बाद पुरुष के साथ बहस के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।
खजराना पुलिस थाने के प्रभारी दिनेश वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो बल या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
बताया गया कि महिला ने “शादी के बहाने प्यार के जाल में फंसने के बाद” पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, दिनेश वर्मा ने कहा कि वह आरोपी के साथ रह रही थी। महिला ने अपनी शिकायत में शख्स पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने कहा, “महिला ने कहा कि वह और वह पुरुष हाल ही में ‘The Kerala Story’ देखने गए थे। फिल्म देखने के बाद, दोनों में बहस हुई और पुरुष ने उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे छोड़ दिया। उसने 19 मई को पुलिस से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज की।” अधिकारी ने कहा।
आरोपी 12वीं पास है और बेरोजगार है जबकि पीड़िता उच्च शिक्षित है और एक निजी कंपनी में कार्यरत है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चार साल पहले एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने के दौरान महिला की उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी।
दिनेश वर्मा ने आगे कहा, “सभी आरोपों की पूरी तरह से जांच की जा रही है।”
5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘The Kerala Story’ में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा भर्ती किया गया।
फिल्म, जिसने अपनी रिलीज से पहले ही अपनी सामग्री पर विवाद पैदा कर दिया था, को समुदायों के बीच तनाव के डर से 8 मई को पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तमिलनाडु के सिनेमाघरों ने दर्शकों की कम उपस्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण 7 मई से फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था।
18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु को फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा।