Home राज्य रात के समय दूसरे के घर में घुसने पर तीन साल की सजा, पूरा मामला जान पड़ा

रात के समय दूसरे के घर में घुसने पर तीन साल की सजा, पूरा मामला जान पड़ा

0
रात के समय दूसरे के घर में घुसने पर तीन साल की सजा, पूरा मामला जान पड़ा

मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, उस पर आरोप लगा है कि वह रात के समय किसी व्यक्ति के घर में घुस गया था। साथ ही धमकी भी दी थी कि यदि पुलिस से बताएंगे तो जान से मार देगा। जबलपुर में जेएमएफसी कोर्ट ने आधी रात में किसी दूसरे के घर में घुसने के आरोपित बेलखेड़ा निवासी भोल सिंह लोधी का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी ग्राम मौली निवासी रघुवर प्रसाद ने बेलखेड़ा थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2015 को आधी रात में वे खाना खाकर अपने घर पर सो रहे थे।

बाजू के कमरे में बेटी-दामाद सो रहे थे। दामाद विनोद कुमार चढ़ार की अचानक नींद खुलने पर उसने देखा कि आरोपित घर के भीतर से भाग रहा है। लिहाजा, दामाद चिल्लाया।

आवाज सुनकर सभी ने चोर-चोर का शोर मचाया। सबने आरोपित को भागते हुए देखा। आंगन के पास उसे दबोच भी लिया गया। घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। भागते समय वह धमका रहा था कि यदि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सबको जान से खत्म कर देगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here