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बैंक का बड़ा दावा- चुनाव बाद कर्ज माफी की उम्मीद में पंजाब के किसानों ने बंद किया भुगतान

*बैंक का बड़ा दावा- चुनाव बाद कर्ज माफी की उम्मीद में पंजाब के किसानों ने बंद किया भुगतान*

पंजाब के एक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि किसान उसका ऋण नहीं चुका रहे हैं. बैंक का कहना था कि इसकी वजह राज्य विधानसभा चुनाव है. किसानों को लगता है कि राज्य में जो भी सरकार आएगी, वह उनका सारा कर्ज़ माफ कर देगी. मामला बैंक पर एक कर्मचारी की दोबारा बहाली से पड़ रहे आर्थिक बोझ से जुड़ा था. कोर्ट ने बैंक की दलील को स्वीकार करते हुए कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम कम कर दी.

पटियाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 2020 में आए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी. इस आदेश में 2005 में नौकरी से हटाए गए एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को फिर से बहाल करने के लिए कहा गया था. हाई कोर्ट ने बैंक को कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ 20,000 रुपए सालाना मुआवजा देने के लिए कहा था.

सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने माना कि हाई कोर्ट का आदेश इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार है. इसमें कोई त्रुटि नहीं है. इस पर बैंक की तरफ से दलील दी गई कि ब्याज के साथ यह रकम काफी ज्यादा हो जा रही है. हाई कोर्ट में 12 और कर्मचारियों के इसी तरह के मामले लंबित हैं. सबको इस तरह का भुगतान करने से उस पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा.

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