हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 34,715 पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन अभियान प्रारंभ हो गया है। यह अभियान आगामी 25 मई तक संचालित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृतक और अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया जाएगा, वहीं जो पात्र वृद्धजन होंगे, उन्हें योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
समाज कल्याण विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण और मोबाइल-बैंक खाता लिंकिंग के माध्यम से इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। यदि किसी जीवित लाभार्थी को मृत घोषित कर दिया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी अनुसार राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को हटाकर योग्य लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 10 प्रतिशत लाभार्थियों की क्रॉस वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में शामिल 1088 नए पात्र बुजुर्गों को जून माह से पहली किश्त के रूप में पेंशन दी जाएगी।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्र – ₹46,080 / शहरी क्षेत्र – ₹56,460
निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य
पेंशन राशि: ₹1000 प्रति माह (DBT माध्यम से त्रैमासिक भुगतान)