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दिल्ली उच्च न्यायालय ने UPSC cut-off में कमी पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया

Pragati Bhaarat:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को 2023 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे भाग के लिए कट-ऑफ कम करने की मांग पर अपना निर्णय शीघ्र करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों के साथ तुरंत सुनवाई करने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है, जिससे संकेत मिलता है कि उस तारीख से पहले फैसला आ सकता है।

कोर्ट ने यूपीएससी सीएसई आवेदनों का समय पर निपटारा करने का आग्रह किया
अवकाश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल दिया।

फिलहाल पीठ ने इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी करने से परहेज किया है. छात्रों ने ट्रिब्यूनल के 9 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने बिना कोई तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दिए कटऑफ में कमी के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने अथॉरिटी से मामले का जल्द से जल्द निष्पक्ष निपटारा करने का आग्रह किया है. छात्रों का तर्क है कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इसका समाधान भी तेजी से किया जाना चाहिए.

वे अस्थायी रूप से परिणामों को रोकने का प्रस्ताव करते हैं, यह देखते हुए कि उनके पक्ष में निर्णय का इसमें शामिल हजारों प्रतियोगियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अत: ऐसा कदम जनहित में होगा।

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