Home उत्तर प्रदेश हाथरस न्यायालय हाथरस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा

न्यायालय हाथरस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा

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न्यायालय हाथरस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा

 

*पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजाः-*

अवगत कराना है कि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 656/2018 धारा 302/201 भादवि बनाम नीतेश उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र अशोक कुमार निवासी विसरात थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में अभियोग के मा0 न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी, प्रभावी कार्यवाही की गई तथा समस्त गवाहों/साक्ष्यों को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया । अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 26.07.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-1 जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त नीतेश उर्फ चन्द्रप्रकाश उपरोक्त को धारा 302 भादवि. के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 30,000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 201 भादवि. के अन्तर्गत सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।

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