spot_imgspot_imgspot_img
Homeदेशपूर्णेश मोदी ने मानहानि मामले में SC में दाखिल किया जवाब, राहुल...

पूर्णेश मोदी ने मानहानि मामले में SC में दाखिल किया जवाब, राहुल को लेकर दोहराई मांग

Pragati Bhaarat:

पूर्णेश मोदी ने मानहानि मामले में SC में दाखिल किया जवाब, राहुल को लेकर दोहराई मांग

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम रखने वाले समाज के एक बड़े तबके की मानहानि की. बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद भी राहुल गांधी ने कोई पछतावा जाहिर नहीं किया. उनका रवैया हमेशा घमंड भरा रहा. उन्होंने उन लोगों से माफी मांगने से इंकार कर दिया, जिनकी उन्होंने मानहानि की. यही नहीं, सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं हैं, बल्कि गांधी हैं.

‘राहुल का बयान नफरत भरा’

पूर्णेश मोदी ने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी का बयान देश के प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है. उनकी नफरत इस कदर ज्यादा है कि उन्होंने उनके जैसा मोदी सरनेम रखने वाले समाज की मानहानि कर डाली. बयान के वक्त राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का अध्यक्ष थे और सांसद थे. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक बहस का एक स्तर बनाये रखें. लेकिन उन्होंने एक पूरे तबके को ही चोर बता डाला.

‘राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे केस पेन्डिंग’

पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि इस केस के पहले और बाद में भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक केस पेन्डिंग रहे हैं. राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस लंबित हैं. इस केस में वो जमानत पर हैं. इसके अलावा वो वीर सावरकर की मानहानि का केस भी झेल रहे हैं. इस केस में उन्हें दोषी ठहराने और 2 साल की सजा देने का निचली अदालत का आदेश पूरी तरह सही है. उनका यह घमंडी रवैया दर्शाता है कि वो कोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक जैसी कोई राहत के अधिकारी नहीं है.

राहुल गांधी की SC में याचिका

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि उनको दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगे. अभी सिर्फ सेशन कोर्ट से उनकी सजा निलंबित है. 21 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसी को लेकर पूर्णेश मोदी ने जवाब दाखिल किया है. सुप्रीम कोर्ट में आगे इस मसले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments