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मुजफ्फरनगर में BJP विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगो को कोर्ट ने सुनाई 2 साल का कारावास 10 -10 हज़ार का जुर्माने की सजा

2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों का मामला

जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है साथ ही सभी दोषियों को 10- 10 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है । एमपी एमएलए कोर्ट गोपाल उपाध्याय ने सभी आरोपियों को 2 वर्ष की सजा सुनाई है 29 अगस्त 2013 को थाना जानसठ में हुए दर्ज मुकदमे में 28 लोगों को नामजद किया गया था सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353 और 336 में मुकदमा दर्ज किया गया था । जिसमें विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 12 लोगों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था जबकि अन्य 15 लोगों को मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था 2013 से ही है मामला कोर्ट में विचाराधीन था कई साल पहले मुकदमा सेशन कोर्ट एमपी एमएलए में भेजा गया था सेशन कोर्ट एमपी एमएलए गोपाल उपाध्याय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले में 15 आरोपियों को बरी कर दिया है जिसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैसल और धीरज शामिल है जिसमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, मुकर्रम, नूर , फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास , दीपक, सलेक चंद, रविंदर प्रदीप को 2 वर्ष के कारावास और प्रत्येक दोषी को 10- 10 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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