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राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वीडियो क्रान्फ्रेंसिग से विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक हुई आयोजित

हाथरस-: आपको बता दें कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/मुख्य संरक्षक राजेश बिन्दल जी एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में वीडियो क्रान्फ्रेंसिग के माध्यम से दिनांक 11.12.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीश, समस्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय व समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण व समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक आयोजित की गयी। वीडियो क्रान्फ्रेंसिग में माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार, माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अखिलेश दुबे एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती चेतना सिंह द्वारा उक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग में भाग लिया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/मुख्य संरक्षक राजेश बिन्दल एंव कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रितिकर दिवाकर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में सभी न्यायिक अधिकारीगण को दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को नियत करते हुये निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये। इसी क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में लघु आपराधिक मामले लम्बित है उनके निस्तारण के सम्बन्ध में उन्होंने समस्त जनपद न्यायाधीशों से अपेक्षा की गयी है कि लघु आपराधिक मामले जिनको अर्थदण्ड के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। उन लम्बित लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाये। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारीगण को पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जारी नोटिसों की मॉनिटरिंग करने व पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया श्रीमती मृदुला कुमार ने दिनांक 11.12.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारीगण से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने एंव पूर्ण सहयोग करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि लघु आपराधिक वादों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से पावर ज्योति खाता संख्या-34893052142 में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।
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