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Delhi : दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र न होने पर अब लगेगा10 हजार का जुर्माना, नोटिस जारी

नियमों Delhi का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। इस दौरान वाहन मालिकों को लाइसेंस रखने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। अब राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर और शिकंजा कसा जाएगा।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) रखने के लिए कहा है।

नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। इस दौरान वाहन मालिकों को लाइसेंस रखने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।

नोटिस में कहा गया है कि ई वाहनों के अलावा एक साल से अधिक पुराने सभी पंजीकृत वाहनों के लिए पीयूसीसी जरूरी है। अगर इस दौरान वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं करवाई जाती है तो उन पर परिवहन विभाग की टीमें कार्रवाई करेंगी। इसके लिए दिल्ली के प्रदूषण जांच केंद्रों से जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वाहन मालिकों से वैध पीयूसीसी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 Delhi के प्रदूषण जांच केंद्रों पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद कई वाहन मालिकों के प्रमाणपत्र की मियाद खत्म होने के बाद भी चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही परिवहन विभाग की तरफ से इसके लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

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