spot_imgspot_imgspot_img
Homeराज्यसीएम राइज स्कूल के लिए खुद की जमीन से कर रहे बेदखल,...

सीएम राइज स्कूल के लिए खुद की जमीन से कर रहे बेदखल, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई, नोटिस जारी

Pragati Bhaarat:

सीएम राइज स्कूल के लिए खुद की जमीन से बेदखल किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्कूल के लिए चिन्हित जमीन से रहवासियों के हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।

छिंदवाड़ा निवासी भैयालाल मवासी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि दमुआ गांव में खसरा क्रमांक 53 में स्थित खुद की जमीन में स्थानीय बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनाने की अनुमति दे दी थी। सरकार इस जमीन पर सीएम राइज स्कूल बनाना चाहती है। स्कूल के प्रचार्य द्वारा 27 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता सहित परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को मकान हटाने के आदेश जारी किये है।

याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि शासकीय अभिलेख में अभी भी जमीन के भू-स्वामी के रूप में उनका नाम दर्ज है। वैधानिक तौर से भूमि का अधिग्रहण किए बिना ही उसे खुद की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी किया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments