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Gwalior News: सिंधिया, सिलावट और सिसोदिया पर असंयमित भाषा बोलने का आरोप, ग्वालियर कोर्ट में मुकदमा दाखिल

Pragati Bhaarat:

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं महेंद्र सिसोदिया के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की लीगल सेल के अधिवक्ता नितिन शर्मा ने इंदरगंज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए शर्मा ने कोर्ट की शरण ली है।

जेएमएफसी रूपाली उईके की कोर्ट में दाखिल परिवाद में मांग की गई है कि राजनेताओं ने दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पर रोक लगाई जाए। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 क और 499 के तहत अपराध दर्ज किया जाए। कोर्ट ने फिलहाल परिवाद को स्वीकार कर लिया है। शाजापुर में दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने शिक्षकों के हक में सड़कों पर उतरने की बात कही थी लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वह अपना वादा भूल गए।

महाकाल सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस में दूसरा पैदा न हो। इस पर सिंधिया ने भी महाकाल को गुहार लगाते हुए कहा था कि भविष्य में ऐसा देश-विरोधी भारत में पैदा न हो। इस मुद्दे पर सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कोरोना बताया तो सिसोदिया ने भी दिग्विजय पर जुबानी हमला बोला था। शर्मा ने कहा कि राजनैतिक लोगों को संयम की भाषा बोलनी चाहिए असंयमित नहीं। इसकी सुनवाई अब आठ मई को होगी। तीनों पक्षकारों को नोटिस जारी हो सकते हैं।

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