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The Kerala Story की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार: सुप्रीम

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The Kerala Story की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार: सुप्रीम

Pragati Bhaarat:

विवादित बहुभाषी फिल्म ‘The Kerala Story’ की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार करने वाले केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

जब पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई आदेश पारित किया है, तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 5 मई को, उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने निर्माताओं के कथन पर ध्यान दिया कि वे “अपमानजनक टीज़र” को बनाए रखने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें एक बयान शामिल है कि केरल से “32,000 महिलाओं” को परिवर्तित किया गया और एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए।

इसने कहा कि Central Board of Film Certification (CBFC) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ एक डिस्क्लेमर प्रकाशित किया है जो विशेष रूप से कहता है कि यह काल्पनिक और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है और फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता या तथ्यात्मकता का दावा नहीं करती है। अदा शर्मा अभिनीत द केरला स्टोरी 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

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