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राजा भैया की पत्नी भानवी ने ‘देवर’ पर क्यों दर्ज कराई FIR, ‘रानी’ ने छोड़ दिया ससुराल

Pragati Bhaarat:

उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले में सुनवाई 23 मई तक के लिए टल गई। तलाक की अर्जी राजा भैया की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने राजा भैया की पत्नी भानवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

साकेत कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट जज शुनाली गुप्ता सोमवार को छुट्टी पर थीं इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। वहीं लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष भानवी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

राजा भैया ने तलाक याचिका में आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर दिया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जो क्रूरता के बराबर है।

रघुराज प्रताप सिंह ने पत्नी से तलाक के लिए याचिका दायर की है। याचिका 2022 में दायर की गई थी। उसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शादी को 28 साल हो गए हैं।
करीब एक महीने पहले राजा भैया की पत्नी भानवी ने जोर बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे।

राजा भैया की पत्नी और एमएलसी अक्षय चला रहे थे कंपनी
राजा भैया की पत्नी ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में वित्तीय अनियमितता को लेकर केस दर्ज कराया था। कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलाकर चला रहे थे।

कंपनी के ज्यादातर शेयर हथियाने का आरोप
भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए थे। जिसमें कर्मचारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के राइटहैंड माने जाते हैं।

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