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UP News: गोरखपुर में पिटबुल ने पड़ोसी के बच्चे पर हमला किया, पुलिस ने दर्ज किया केस

दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में पिटबुल शामिल है। पिटबुल नस्ल के कुत्ते अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। अन्य कुत्ते इतने खतरनाक घाव नहीं देते जितने इनकी वजह से घाव आते हैं इसलिए पिटबुल ज्यादा बदनाम हैं।गोरखपुर कैंट इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में खेल रहे आठ वर्षीय बच्चे पर पिटबुल (पालतू कुत्ते की प्रजाति) ने हमला कर दिया।

बुधवार की शाम हमले से घायल बच्चे का इलाज कराने के बाद परिजनों ने केस दर्ज कराया। पड़ोसी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोप है कि केस दर्ज कराने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है।

जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थानाक्षेत्र स्थित खरेला गांव के मूल निवासी रामअवतार मिश्रा ट्रांसपोर्टनगर में किराए पर मकान लेकर परिवार के साथ रहते हैं। उनका आठ वर्षीय बच्चा उत्कर्ष बेतियाहाता स्थित स्कूल में कक्षा तीन का छात्र है। कैंट थाना पुलिस को दी गई तहरीर में रामअवतार ने लिखा है कि पड़ोस में रहने वाले गौरव यादव ने अपने घर पिटबुल डॉग रखा है।

बुधवार की शाम चार बजे मेरा बेटा उत्कर्ष दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान गौरव ने उसके ऊपर पिटबुल डॉग छोड़ दिया, जिसने बच्चे के पीठ पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो पिटबुल ने बच्चे को छोड़ा।

पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ पालतू पशु को लेकर लापरवाही और मानव जीवन को खतरे में डालने की धाराओं में केस दर्ज किया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है पिटबुल

दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में पिटबुल शामिल है। पिटबुल नस्ल के कुत्ते अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। अन्य कुत्ते इतने खतरनाक घाव नहीं देते जितने इनकी वजह से घाव आते हैं इसलिए पिटबुल ज्यादा बदनाम हैं।

दुनिया के करीब 41 देशों में पिटबुल पालने पर बैन

दुनिया के करीब 41 देशों में पिटबुल पालने पर बैन है। विदेश में वैन के चलते पिटबुल और रेटविलर जैसी खतरनाक प्रजाति के कुत्तों का आयात भारत में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। हालांकि गाजियाबाद, नोएडा समेत देश के अन्य शहरों में इन कुत्तों के हमलों की घटनाओं के बाद देश के पंचकुल, गाजियाबाद समेत अन्य शहरों में भी इन कुत्तों को पालने पर बैन लगाया जाने लगा है।

नियम न मानने वालों के कुत्ते जब्त होंगे

घर में कुत्ता पालने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए प्रदेश सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। जिसमें नियमों को न मामने वाले मालिकों का कुत्ता जब्त करने के साथ ही कुत्ते के व्यवहार के लिए मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से सभी निकायों को कुत्तों के पंजीकरण से संबंधित नई आदर्श कार्यवाही प्रकिया जारी की गई है।
311 लोगों के पास ही है श्वान पालने का लाइसेंस
गोरखपुर शहर में करीब 311 लोगों ने ही कुत्ता पालने का लाइसेंस लिया है। जबकि, जमीनी हकीकत इससे अलग है। बड़ी संख्या में लोग घरों में श्वान रख रहे हैं। इस मामले में सख्ती न होने के कारण अधिकतर लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाया है।
कुत्ता पालने वालों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा।
कुत्ते को घर में ही रखना होगा और उसे बांधकर रखने का नियम है।
कुत्ते के साथ किसी तरह की क्रूरता नहीं होनी चाहिए।
जब भी बाहर जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ता कहीं गंदगी न करे।

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